झारखंड में पारा शिक्षकों के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। शिक्षा विभाग ने 412 पारा टीचरों को बर्खास्त कर दिया है। मामला पलामू जिले का है, जहां पारा शिक्षकों के खिलाफ लंबे समय से कार्रवाई अटकी हुई थी।
पलामू जिले के 412 पारा शिक्षकों की जहां सेवा समाप्त कर दी गई है, तो वहीं 33 पारा शिक्षकों को राहत मिल गयी है। प्रथम अपीलीय पदाधिकारी सह पलामू के उपायुक्त शशि रंजन के निर्देश पर जिला शिक्षा अधीक्षक सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी संदीप कुमार ने हटाए गए 412 पारा शिक्षकों की सूची जारी कर दी है।
दरअसल, जांच में पाया गया कि संबंधित पारा शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में अनियमितता बरती गई थी। सभी की नियुक्ति नियम के विरुद्ध की गई थी। झारखंड हाइकोर्ट के निर्देश पर जांच समिति ने अवैध रूप से नियुक्त नौडीहा बाजार प्रखंड के 200 तथा छतरपुर प्रखंड के 247 पारा शिक्षकों को दस्तावेज के साथ अपना लिखित पक्ष/दावा रखने का निर्देश दिया गया था।
संबंधित सभी पारा शिक्षकों की चयन प्रक्रिया के दस्तावेजों की जांच के बाद 412 पारा शिक्षकों की सेवा समाप्त की गई। प्रमाण पत्र सही पाए जाने वाले 33 पारा शिक्षकों की सेवा बहाल रखने का निर्देश दिया गया है। बताया जा रहा है कि पारा शिक्षक पलामू जिला के दो प्रखंडों नौडीहा बाजार एवं छतरपुर प्रखंड से संबंधित हैं। जारी सूची में 445 में 412 शिक्षकों की सेवा खत्म की गई है।
इनमें नौडीहा बाजार प्रखंड के 180 तथा छतरपुर प्रखंड के 232 पारा शिक्षक (सहायक अध्यापक) हैं, जिनकी सेवा समाप्त की गई। इनमें नौडीहा बाजार प्रखंड के 200 में 199 तथा छतरपुर प्रखंड के 247 में 246 पारा शिक्षकों ने जांच समिति के समक्ष अपना लिखित पक्ष/ दावा समर्पित किया था। समिति ने कुल 445 पारा शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच की।
जांच कमेटी ने पकड़ी थी अनियमितता :
जानकारी के मुताबिक जांच रिपोर्ट में नौडीहा प्रखंड के 20 तथा छतरपुर प्रखंड के 29 पारा शिक्षकों के उपलब्ध कराए गए ग्राम शिक्षा समिति से चयन व प्रखंड अनुमोदन की प्रति प्रखंड कार्यालय में उपलब्ध अनुमोदन की प्रति से मेल नहीं खाती है। वहीं नौडीहा बाजार प्रखंड के 151 व छतरपुर के 196 पारा शिक्षकों ने ग्राम शिक्षा समिति से चयन संबंधित साक्ष्य उपलब्ध कराया था। बावजूद प्रखंड से अनुमोदन संबंधी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।
उसी तरह से नौडीहा बाजार प्रखंड के नौ और छतरपुर प्रखंड के सात पारा शिक्षकों के उपलब्ध साक्ष्य में पाया गया कि वे चयन के समय निर्धारित अर्हता पूरी नहीं करते हैं। जबकि नौडीहा बाजार प्रखंड के 19 व छतरपुर प्रखंड के 14 पारा शिक्षकों के चयन को ग्राम शिक्षा समिति से वैध पाया गया। अभ्यर्थियों के उपलब्ध कराए गए प्रखंड अनुमोदन की प्रति कार्यालय में उपलब्ध प्रति से मेल खाती है।इसलिए इनकी नौकरी बरकरार रखी गयी।
ग्राम अरजुआ, पोस्ट अरजुआ, थाना पेटरवार, जिला बोकारो। पिनकोड- 829121
हमारे अरजुआ पंचायत के अरजुआ (टोला- आमटांड़) के प्राथमिक विद्यालय आमटांड़ में दो शिक्षकों की नियुक्ति से लेकर आज तक संशय बना हुआ है।
महोदय इस मामले को गंभीरतापूर्वक लेकर जांच किया जाए।
दोनों पारा शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया का फाईल का प्रतिलिपि निकालिये और कारवाई के लिए विभाग को लिखिए